नाल्को के पूर्व सीएमडी को जमानत नहीं
होने है।
ऐसे में उन्हें जमानत देना उचित नहीं है। इससे पूर्व दोनों के अधिवक्ता ने तर्क रखा था कि इस मामले में सीबीआई ने जांच पूरी कर आरोपपत्र दायर कर दिया है। सीबीआई ने जमानत का विरोध किया। सीबीआई केअनुसार इंदोर की भाटिया ग्रुप की कंपनियों के मालिक गुरविंद्र सिंहभाटिया को फायदा पहुंचाने के लिए बजाज ने बिचौलिये की भूमिका अदा की औरउससे भारी रिश्वत लेकर उससे सोना खरीदकर श्रीवास्तव को दिया। बजाज ने नोएडा के तिरुपति ज्वैलर्स के मालिक विनोद गुप्ता से संपर्क किया और २४ फरवरी को विनोद गुप्ता को सोना उनके घर देना था।
अचानक बजाज की पत्नीअनीता ने ज्वैलर्स की दुकान से सोने की तीन ईंट ली और श्रीवास्तव के घर आ गई। सीबीआई के अनुसार इसके बाद दोनों अभियुक्तों की पत्नियां मयूर विहार स्थित महाराष्ट्र बैंक की शाखा में लिए लाकर में सोने रखने गई तभी सीबीआई ने उन्हें १० किलो सोने की ईंट व दो लाकरों में रखे ३० लाख रुपये औरजेवरात बरामद कर लिए। यह लाकर हालांकि अनीता बजाज के नाम पर था, मगर उसे चांदनी श्रीवास्तव की आपरेट करती थी।