70 से अधिक आयु के हज यात्रियों की यात्रा आसान

उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष लोक निर्माण मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने व्यवस्था के संबंध में आदेश करते हुए कहा कि बिना ऐसे उम्र दराज आवेदक की आयु 31 मार्च 2011 को 70 वर्ष होने चाहिए। साथ ही सहयोगी व आवेदक के पास अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवेदक अपनी यात्रा किसी कारण से निरस्त कराता है तो उसके सहयोगी की यात्रा की अनुमति स्वत: निरस्त हो जाएगी। किसी भी परिस्थिति में सहयोगी के तौर पर आवेदन करने वाले को अकेले यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं होगी।
श्री सिद्दीकी ने कहा कि हज यात्रा के लिए आवेदन करने की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल तय की गयी है। जो लोग पूर्व में आवेदन कर चुके हैं तथा पांच सदस्यीय समूह में एक पुरूष और चार महिलाएं हैं तथा पुरूष आवेदक की आयु 70 वर्ष है।
ऐसी स्थिति में पुरूष आवेदक को अपने सहयोगी का चयन कर राज्य हज समिति को अवगत कराना होगा। इसी दशा में उन्हें उपरोक्त सुविधा का लाभ मिल सकेगा। नयी व्यवस्था के तहत जिन गु्रपों में दो पुरूष और दो महिलाएं हैं तथा उनमें कोई एक 70 वर्ष से अधिक का है तो गु्रप को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा। आवेदक किसी भी जानकारी के लिए हज समिति की वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।












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