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हर हाल में कराओ एन डी तिवारी का डीएनए टेस्ट : सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के पूर्व गर्वनर एन डी तिवारी के लिए एक बुरी खबर है। उन्हें अब हर हाल में अपना डीएनए टेस्ट कराना ही होगा। यही आदेश दिया है देश की सर्वोच्च अदालत ने । सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने तिवारी की याचिका को खारिज करते हुए अपना फैसला सुनाया। पैतृत्व मामले में फंसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आंध्रप्रदेश के पूर्व राज्यापाल एन. डी. तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत नहीं दी है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आफताब आलम और न्यायाधीश आर. एम. लोढ़ा की खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश दिए। तिवारी की याचिका को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश को बराकरार रखा। गौरतलब है कि तिवारी की ओर से हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया था कि इस तरह के टेस्ट 100 फीसदी सही नहीं होते हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

आपको बता दें कि रोहित शेखर नामक एक युवक ने 85 वर्षीय तिवारी को अपना पिता बताया था। मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने पिछले साल 23 दिसम्बर को उन्हें डीएनए जांच कराने का आदेश दिया था।

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English summary
The Supreme Court refused to stay the Delhi High Court order asking former Andhra Pradesh Governor N D Tiwari to undergo DNA test in a paternity case filed by lawyer Rohit Shekhar, who is claiming to be his biological son.
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