सीवीसी मामले पर सरकार के रुख से कांग्रेस ने किया किनारा
कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने यहां कहा, "यह मामला अदालत और सरकार के बीच का है। यदि सर्वोच्च न्यायालय स्पष्टीकरण मांगती है तो सरकार के विधि अधिकारी इन चीजों को स्पष्ट करेंगे और जानकारी देंगे।"
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि सीवीसी के चयन के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति को थॉमस के विरुद्ध लम्बित आरोप पत्र और केरल सरकार द्वारा ताड़ तेल आयात मामले में उनके खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति की जानकारी नहीं दी गई थी।
यह पूछे जाने पर कि चयन समिति के सदस्यों में से एक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने सरकार द्वारा अदालत में दिए गए बयान को झूठ करार देते हुए हलफनामा दाखिल करने का जो निर्णय लिया है, इस पर उनका क्या कहना है, अहमद ने कहा कि कोई भी हलफनामा दाखिल कर सकता है।
उन्होंने कहा, "कोई भी अदालत जा सकता है।"
उल्लेखनीय है कि सीवीसी की नियुक्ति के लिए पिछले वर्ष तीन सितम्बर को हुई चयन समिति की बैठक में स्वराज ने थॉमस के नाम पर अपनी असहमति दर्ज कराई थी। बैठक में प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री पी. चिदम्बरम ने थॉमस के चयन की संस्तुति की थी और उस प्रस्ताव को बहुमत से पारित किया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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