बिहार में सरकारी कर्मचारियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण अनिवार्य
सामान्य प्रशासन विभाग के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि पहले चरण में सचिवालय से लेकर प्रखण्ड कार्यालय तक के तृतीय श्रेणी तक के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। अगले चरण में शिक्षकों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा।
50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों को इस अनिवार्यता से मुक्त रखा जाएगा। अधिकारी ने बताया कि तैयार की गई नियमावली में स्पष्ट है कि जो कर्मचारी कंप्यूटर प्रशिक्षण नहीं लेंगे, उन्हें पदोन्नति नहीं दी जाएगी।
विभाग के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि कर्मचारियों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दिल्ली की 'डोएक' नामक संस्था को दी गई है। उन्होंने बताया कि डोएक राज्य के प्रत्येक जिलों में प्रशिक्षण के लिए आधारभूत संरचना तैयार करेगी। सम्बंधित जिले के जिलाधिकारी इस काम में डोएक को सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।
सम्बंधित जिला मुख्यालयों में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षक संस्था द्वारा ही उपलब्ध कराए जाएंगे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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