गोधरा मामले में स्थानीय अदालत सुनाएगी फैसला : सर्वोच्च न्यायालय
न्यायमूर्ति पी. सथशिवम और न्यायमूर्ति बी. एस. चव्हाण की खंडपीठ ने कहा, "स्थानीय अदालत को मामले की सुनवाई करने का आदेश देने के बाद हम फैसला सुनाने से कैसे रोक सकते हैं, यह न्यायोचित नहीं होगा।"
यह मामला 28 फरवरी 2002 में गुजरात के गोधरा स्टेशन पर खड़ी साबरमति एक्सप्रेस के एस-6 डिब्बे को जलाने से जुड़ा है। इस घटना में 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे गुजरात में साम्प्रदायिक हिंसा फैल गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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