सुकना घोटाला : रथ से ओहदा छिना
अदालत ने दोषी करार दिए जाने के बाद रथ को लेफ्टिनेंट जनरल के पद से हटाने की सिफारिश की थी।
अदालत ने रथ के 15 साल के सेवा काल के दौरान जमा पेंशन को जब्त करने की भी सिफारिश की है। इसके अलावा उन्हें काफी फटकार भी लगाई थी।
गौरतलब है कि 33वीं कोर के पूर्व कमांडर रथ को भूमि घोटाले मामले में सेना की अदालत ने दोषी करार दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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