सर्वोच्च न्यायालय ने की सिब्बल की आलोचना (लीड-1)

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सिब्बल ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले के अंकेक्षण में सीएजी द्वारा अपनाए गए तरीकों पर टिप्पणी की थी। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक सस्ती दरों पर 2जी स्पेक्ट्रम आवंटित किए जाने के कारण सरकार को 1.7 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति ए. के. गांगुली की खंडपीठ ने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है।"

न्यायालय ने कहा कि मंत्री को अधिक जिम्मेदार होना चाहिए और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया कि वह सीएजी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच जारी रखे।

इस बारे में जनता पार्टी के नेता और याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने संवाददाताओं से कहा कि न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह मंत्री सहित अन्य किसी के भी दबाव में न आए।

स्वामी ने संवाददाओं से कहा कि सीएजी की रिपोर्ट पर सर्वोच्च न्यायालय के भरोसे को देखते हुए कहा जा सकता है कि रिपोर्ट के बारे में कपिल सिब्बल की टिप्पणी अनुचित थी।

सिब्बल ने इस माह के शुरू में सीएजी की रिपोर्ट के बारे में टिप्पणी की थी कि नुकसान का आंकलन करने में सीएजी ने जिस तरीके का इस्तेमाल किया है, वह गलत है।

सर्वोच्च न्यायालय ने नियमों और शर्तो का पूरी तरह से पालन नहीं करने के लिए विभिन्न दूरसंचार कम्पनियों को नोटिस भी जारी किया है।

पीठ ने दूरसंचार कम्पनियों सहित दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को भी एक फरवरी तक मामले में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय मामले की सीबीआई जांच पर निगरानी रख रहा है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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