दलित ईसाइयों और मुसलमानों को आरक्षण पर सुनवाई करेगा सर्वोच्च न्यायालय
न्यायालय ने कहा कि वह यह देखेगा कि क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
सर्वोच्च न्यायलय के प्रधान न्यायाधीश एस. एच. कपाड़िया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि यह मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत जारी शीर्ष न्यायालय के आदेश की वैधता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अदालत की सहायता के लिए एक वरिष्ठ वकील को एमिकस क्यूरी नियुक्त करते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से जवाब मांगा है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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