विवादित स्थल पर सिर्फ 10 को इबादत की इजाजत : न्यायालय

By Ians English
Google Oneindia News

न्यायमूर्ति जी.एस. सिस्तानी ने शुक्रवार को नूर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से दाखिल याचिका नामंजूर करते हुए कहा, "उस जगह का अब आपसे कोई नाता नहीं। इसलिए आपकी याचिका मंजूर नहीं की जा सकती।"

उन्होंने कहा कि डीडीए को उस भूमि को फिर से कब्जे में लेने और उसके चारों ओर दीवार बनाने तथा 10 लोगों को इबादत की इजाजत देने को कहा गया है।

उन्होंने कहा कि 10 लोगों को दो महीने तक वहां इबादत की इजाजत सिर्फ इसी शर्त पर दी गई है कि आपने अदालत से वादा किया है कि इतने समय में इसका स्थायी समाधान खोज लिया जाएगा।

जंगपुरा स्थित इस धार्मिक स्थल को गत 12 जनवरी को ढहा दिया गया था। इसके खिलाफ यहां विरोध प्रदर्शन और पथराव हुआ था। इसके बाद 17 जनवरी को अदालत ने विवादित स्थल पर अगले दो महीनों तक 10 लोगों को इबादत की इजाजत दी थी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

*

Comments
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X