महाराष्ट्र के सूचना आयुक्त निलम्बित
एक अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, "तिवारी के निलम्बन का आदेश जारी कर दिया गया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।"
राज्यपाल ने तिवारी के निलम्बन के सम्बंध में सूचना का अधिकार की धारा 17 (1) के तहत दो दिन पहले ही इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय को भेजा था।
उल्लेखनीय है अब यह खुलासा भी हुआ है कि पूर्व नौकरशाह तिवारी का बेटा ओमकार भी विवादास्पद हाउसिंग सोसायटी में सदस्य है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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