सर्वोच्च न्यायालय ने की तीस्ता शीतलवाड़ की खिंचाई
ज्ञात हो कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व निदेशक आर.के. राघवन के नेतृत्व वाली सीआईटी 2002 में हुए गोधरा कांड और उसके बाद के दंगों की जांच कर रही है।
न्यायमूर्ति डी.के. जैन के नेतृत्व वाली शीर्ष अदालत की विशेष खंडपीठ ने कहा, "विदेशी संस्था को भेजे गए पत्र की हम सराहना नहीं करते। हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते।"
शीतलवाड़ के इस बयान पर कि वह भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था को एसआईटी से हुई बातचीत के सम्बंध में ऐसी कोई जानकारी नहीं देंगी, अदालत ने हालांकि इस मामले का निपटारा कर दिया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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