राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाने को मंजूरी

मतदाता दिवस आयोजन के तहत देशभर में मतदान केंद्र वाले क्षेत्रों में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाएंगे।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार ऐसे मतदाताओं को मतदान केंद्र वाले क्षेत्र में समारोह आयोजित कर उन्हें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) सौंपे जाएंगे।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि नए मतदाताओं को एक बैज (बिल्ला) भी दिया जाएगा, जिसमें लोगो (प्रतीक चिह्न्) के साथ नारा अंकित होगा- "मतदाता बनने पर गर्व है, मतदान को तैयार हैं।"

गौरतलब है कि 1988 में संविधान में संशोधन कर मतदान की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसका उद्देश्य देश के युवाओं को अपनी भावना प्रकट करने का अवसर मुहैया कराना तथा राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने में उन्हें सहयोग देना है।

यह देखा गया है कि 18 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में साल पर साल तक दर्ज नहीं हो पाए। कुछ मामलों में देखा गया कि नाम दर्ज कराने का प्रतिशत कुछ मामलों में तो 20 से 25 फीसदी जितना कम है।

विज्ञप्ति के अनुसार इस सिलसिले में निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि देशभर के सभी 8.5 लाख मतदान केंद्र वाले क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष उन सभी पात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी, जिनकी उम्र एक जनवरी को 18 वर्ष हो चुकी होगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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