ध्वस्त धार्मिक स्थल पर नमाज की इजाजत
अदालत ने जंगपुरा निवासियों के साथ मामले को मैत्रीपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए नमाजियों को दो महीने का समय दिया है।
विरोध प्रदर्शनों और पत्थराव किए जाने के बाद 12 जनवरी को डीडीए ने सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से निर्मित धार्मिक ढांचे को ढहा दिया था।
उल्लेखनीय है कि अवैध रूप से निर्मित धार्मिक स्थल को ढहाने के निर्देश का पालन न किए जाने के कारण जंगपुरा रेसीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की एक याचिक पर अदालत ने वर्ष 2006 में डीडीए को एक अवमानना नोटिस जारी किया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


Click it and Unblock the Notifications