दिल्ली विस्फोट मामले की सुनवाई टली
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संतोष स्नेही मन्न ने मामले की सुनवाई को टाल दिया और बचाव पक्ष के वकील से आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के दौरान दलील तैयार करने को कहा।
अदालत ने वकील से आरोपियों की गिरफ्तारी की तिथि को लेकर न्यायालय में दर्ज रिकॉर्ड के बारे में भी पता लगाने को कहा कि जांच कर लें यह सही है या नहीं।
गौरतलब है कि 13 सितम्बर 2008 को कनाट प्लेस, करोल बाग और ग्रेटर कैलाश में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट में 26 लोग मारे गए थे।
सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने सहित दंडात्मक प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा इंडियन मुजाहिदीन के 14 संदिग्ध सदस्यों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि (निवारण)अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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