पेरू में सार्वजनिक इमारतों में धूम्रपान पर प्रतिबंध
समाचार एजेंसी ईएफई के मुताबिक इस सरकारी आदेश पर राष्ट्रपति एलन गार्सिया के हस्ताक्षर हैं। इस आदेश में पुराने नियमों को और कड़ा कर दिया गया है। धूम्रपान करते हुए पकड़े जाने पर वसूली जाने वाली जुर्माना राशि भी बढ़ा दी गई है।
नियम के मुताबिक सार्वजनिक स्थलों और व्यावसायिक इमारतों में धूम्रपान के नियमों का पालन नहीं किए जाने पर सम्बंधित प्रतिष्ठान के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। सार्वजनिक वाहनों, कैफे, गलियारों, लॉबी और डायनिंग कमरों में भी धूम्रपान पर रोक लगा दी गई है।
पेरू को 100 फीसदी धूम्रपान रहित बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


Click it and Unblock the Notifications