राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में महेंद्रू को मिली जमानत (लीड-1)

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राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के उप महानिदेशक (विपणन) रहे महेंद्रू को पटियाला हाउस न्यायालय ने जमानत दी। महेंद्रू की गिरफ्तारी के 60 दिन बाद भी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकेखिलाफ आरोप पत्र दायर करने में नाकाम रहने पर न्यायालय ने उन्हें जमानत दी।

न्यायालय ने शुक्रवार को दिए गए दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को भी ध्यान में लिया जिसमें राष्ट्रमंडल खेल समिति के पूर्व अधिकारी टी.एस. दरबारी को जमानत दी गई और एक अन्य पूर्व अधिकारी एम. जयचंद्रन की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 17 जनवरी की तारीख तय की गई है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने अपने आदेश में कहा, "दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का अनुसरण करते हुए आरोपी को जमानत दी जाती है क्योंकि सीबीआई 60 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल नहीं कर सकी।"

बचाव पक्ष के वकील ने कहा, "इन्होंने अपनी 60 दिनों की हिरासत पूरी कर ली है और सीबीआई आरोपपत्र दाखिल करने में असमर्थ है, इसलिए जमानत मंजूर की जानी चाहिए।"

ज्ञात हो कि आयोजन समिति के सयुंक्त महानिदेशक (राजस्व, विपणन एवं सचिवालय अध्यक्ष) और उप महानिदेशक (विपणन) महेंद्रू को गत 15 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।

न्यायालय ने महेंद्रू को 50 हजार के दो मुचलकों पर जमानत दी। साथ ही उन्हें न्यायालय की अनुमति के बगैर देश से बाहर जाने से मना किया। न्यायालय ने मामले में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने से महेंद्रू को आगाह किया।

इस बीच सीबीआई को जयचंद्रन के खिलाफ 20 जनवरी तक आरोपपत्र दाखिल करनी है। ऐसा न करने पर उन्हें भी जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। जयचंद्रन को गत 21 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।

अधिकारी राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन से पहले लंदन में 29 अक्टूबर 2009 को हुए बैटन रिले समारोह के लिए दिए गए ठेके से 1.55 करोड़ रुपये के राजकोषीय नुकसान में जांच का सामना कर रहे हैं।

सीबीआई ने लंदन स्थित कम्पनी एएम फिल्मस एंड एएम कार और वैन हायर लिमिटेड को अधिक दर पर ठेके देने के सम्बंध में दो मामले दर्ज किए।

सीबीआई जांच के सिलसिले में आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाडी से पूछताछ कर चुकी है और उनके दिल्ली, पुणे और मुम्बई स्थित आवासों की तलाशी ले चुकी है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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