लालगढ़ हत्याकांड : न्यायालय 18 को करेगा सुनवाई
कोलकाता, 14 जनवरी (आईएएनएस)। कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम मिदनापुर जिले में लालगढ़ के समीप सात ग्रामीणों की हत्या की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने सम्बंधी एक जनहित याचिका पर सुनवाई 18 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
पश्चिम बंगाल सरकार ने इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने के विरोध में गुरुवार को न्यायालय में हलफनामा दायर किया था।
अपने हलफनामे में सरकार ने कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है और न्यायालय के पास इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने का आदेश देने का अधिकार नहीं है।
सरकार ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि वह हत्याओं के दोषी लोगों को सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष सरकार ने पश्चिमी मिदनापुर के लालगढ़ में सशस्त्र शिवरों की मौजूदगी से भी इंकार किया। कोलकाता उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के याचिकाकर्ताओं ने लालगढ़ में सशस्त्र शिविर होने के आरोप लगाए थे।
बार एसोसिएशन की ओर से पैरवी करते हुए कल्याण बनर्जी ने दलील दी कि राज्य सरकार के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा की जाने वाली जांच 'दोषपूर्ण और प्रेरित' है। उन्होंने हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की।
बनर्जी ने न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल किया जिसमें लालगढ़ और उसके आस पास 120 सशस्त्र शिविरों की मौजूदगी बताने वाले ब्योरे शामिल हैं।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति जे.एन. पटेल और न्यायमूर्ति ए.के. रॉय की पीठ ने सुनवाई पहले दिन भर के लिए और बाद में अगली सुनवाई 18 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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