ट्राई करेगी टेलीमार्केटिंग कम्पनियों का पंजीकरण
ट्राई ने एक बयान जारी कर कहा कि नई टेलीमार्केटिंग कम्पनियों को 1,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क और 9,000 रुपये का उपभोक्ता शिक्षण शुल्क जमा करना होगा। पुरानी कम्पनियों को सिर्फ उपभोक्ता शिक्षण शुल्क के रूप में 9,000 रुपये जमा करने होंगे।
सामान्य तौर पर यह पंजीकरण तीन सालों के लिए लागू रहेगा।
ट्राई ने पिछले साल अनचाहे कॉल और एसएमएस से निजात दिलाने के लिए कुछ कदम उठाए थे, जिसे एक जनवरी से लागू किया जाना था। इसमें टेलीमार्केटिंग कम्पनियों का ऑनलाइन पंजीकरण भी शामिल था।
सुरक्षा कारणों से हालांकि पंजीकरण करने की प्रक्रिया को अभी रोक कर रखा गया था।
अनचाहे कॉल को रोकने के लिए बनाए गए नियमों के तहत 25,000 रुपये से 2,50,000 रुपये का जुर्माना और कम्पनियों को '70' से शुरू होने वाली संख्या का आवंटन शामिल है।
पहले जहां उपभोक्ताओं को अपना मोबाइल नंबर 'मुझे कॉल न करें' वाली सूची में दर्ज कराना होता था, वहीं अब उपभोक्ता 'पूरी तरह प्रतिबंधित' और 'आंशिक तौर पर प्रतिबंधित' वर्गो में से चुनाव करेंगे और उन्हें उन्हीं श्रेणी की कम्पनियों के कॉल आएंगे, जिसके लिए उपभोक्ता ने चुनाव कर रखा होगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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