विकलांगता पर नया कानून जल्द : मुकुल वासनिक
दिल्ली में एक सेमिनार के उद्घाटन अवसर पर वासनिक ने कहा, "मौजूद विकलांगता अधिनियम यूएनसीआरपीडी से कुछ मामलों में कमतर है। इसलिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है जो 'विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम' को बदलकर एक नया कानून लाने का मसौदा तैयार करेगी। "
उन्होंने कहा, "समिति सहभागितापूर्ण तरीके से काम कर रही है और उसकी सिफारिशें मार्च के अंत तक मिल जाएंगी। जैसे ही सिफारिशें मिलेंगी, हम उस पर तेजी से काम करते हुए नया कानून लाएंगे।"
मंत्री ने कहा कि तीन अन्य कानूनों में भी संशोधन किया जा रहा है। जिसमें राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (विकलांग लोगों के विकास के लिए), भारतीय पुनर्वास परिषद और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम शामिल हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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