जयचंद्रन की जमानत याचिका पर 17 को सुनवाई (लीड-2)
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दरबारी की गिरफ्तारी के लगभग 60 दिनों बाद भी उनकेखिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किए जाने की दशा में न्यायमूर्ति हीमा कोहली ने उनकी जमानत मंजूर कर ली।
आयोजन समिति के प्रमुख सुरेश कलमाडी के सहयोगी दरबारी को सीबीआई ने गत 15 नवम्बर को गिरफ्तार किया था।
इसके साथ ही समिति के कोषाध्यक्ष एम. जयचंद्रन की जमानत याचिका पर भी न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई। उनकी याचिका पर सुनवाई जारी है और अब 17 जनवरी को सुनवाई होगी।
सीबीआई ने लंदन में क्वींस बैटन रिले समारोह के दौरान भारतीय स्वामित्व वाली कम्पनी 'एएम कार और वैन हायर लिमिटेड' को संदिग्ध भुगतान करने पर जयचंद्रन को गत 21 नवंबर को गिरफ्तार किया था।
जयचंद्रन के अधिवक्ता आर. के. हंडू ने अदालत के सामने जमानत के लिए अर्जी दी है। उनकी दलील है कि उनके मुवक्किल को जमानत दे देनी चाहिए क्योंकि सीबीआई अभी तक आरोप पत्र दायर करने में असफल साबित हुई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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