बैटन रिले घोटाले में दरबारी को मिली जमानत (लीड-1)

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दरबारी की गिरफ्तारी के लगभग 60 दिनों बाद भी उनकेखिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किए जाने की दशा में न्यायमूर्ति हीमा कोहली ने उनकी जमानत मंजूर कर ली।

आयोजन समिति के प्रमुख सुरेश कलमाडी के सहयोगी दरबारी को केंद्रीय सीबीआई ने 15 नवम्बर को गिरफ्तार किया था।

एक अन्य अधिकारी एम. जयचंद्रन को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया था लेकिन उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी बाकी है। जयचंद्रन को 21 नवम्बर को गिरफ्तार किया गया था।

जयचंद्रन पर भारतीय स्वामित्व वाली लंदन स्थित कम्पनी 'एएम कार और वैन हायर लिमिटेड' को लंदन में क्वींस बैटन रिले समारोह के लिए राशि जारी करने का आरोप है।

जयचंद्रन के अधिवक्ता आर. के. हंडू ने अदालत के सामने जमानत के लिए अर्जी दी है कि उनके मुवक्किल को जमानत दे देनी चाहिए क्योंकि सीबीआई अभी तक आरोप पत्र दायर करने में असफल साबित हुई है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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