पाकिस्तानी इमाम और उसके पुत्र को उम्र कैद
चंद दिनों पहले ही इस विवादास्पद धार्मिक कानून पर टिप्पणी करने पर पंजाब सूबे के गवर्नर सलमान तासीर की उन्हीं के सुरक्षाकर्मी ने हत्या कर दी थी।
समाचार पत्र 'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' के अनुसार डेरा गाजी खान की आतंकवाद-रोधी अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रॉय अयूब मार्थ ने इमाम मोहम्मद शफी (45) और उसके पुत्र मोहम्मद असलम (20) को उम्र कैद की सुजा सुनाई और प्रत्येक पर दो लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
उन्हें पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की धारा 295-सी के तहत सजा सुनाई गई है।
इसके अलावा अन्य धर्मो और विश्वासों का अपमान करने या अपमान की मंशा रखने के जुर्म में उन दोनों को 10 साल की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
पंजाब सूबे के मुजफ्फरगढ़ जिले के डेरा दीन पनाह पुलिस स्टेशन में पिता-पुत्र पर यह मामला दर्ज किया गया था। उन्हें अपनी दुकान के बाहर लगे एक पोस्टर को हटाने के जुर्म में पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था। उस पोस्टर में नजदीक के एक गांव में होने वाले एक धार्मिक आयोजन की जानकारी दी गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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