गोवा में मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट शबनम शेख ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत एक व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

आरटीआई कार्यकर्ता ने अदालत को बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक और मंत्री नीलकंठ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के एक महीने बाद भी पुलिस और राज्य सतर्कता विभाग ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की है।

नीलकंठ को कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में मंत्री बनाया गया था। मंत्री पर सरकारी जमीन को अस्थाई दर पर एक ट्रस्ट को आवंटित करने का आरोप है।

शिकायतकर्ता काशीनाथ शेटी ने कहा, "गोवा आवास बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए नीलकंठ ने 23,000 वर्गमीटर जमीन को 1,000 रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से अपने ट्रस्ट को आवंटित किया, जिससे 57 लाख रुपये का नुकसान हुआ। जमीन की वर्तमान दर 4,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर से भी अधिक है।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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