ए. राजा के खिलाफ स्वामी की याचिका मंजूर (लीड-1)
नई दिल्ली, 7 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली के एक न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा को आरोपी बनाकर दर्ज कराई गई जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत को 'अनुरक्षणीय' बताते हुए मंजूर कर लिया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश प्रदीप चड्ढा ने कहा, "मेरा मानना है कि इस तरह की शिकायत अनुरक्षणीय है।"
स्वामी ने सीबीआई की विशेष अदालत में दर्ज कराई शिकायत में राजा को 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले का एक अभियुक्त बताया है तथा यह भी अनुरोध किया है कि उन्हें सरकारी वकील के तौर पर लड़ने की अनुमति दी जाए।
न्यायालय ने हालांकि कहा है कि राजा पर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें सरकारी वकील नियुक्त करने की उनकी याचिका पर फैसले से पहले उन्हें शिकायतकर्ता के रूप में अपना बयान दर्ज कराना चाहिए।
स्वामी ने अदालत से बाहर एक समाचार चैनल से कहा, "अदालत ने आज (शुक्रवार को) मुझे सरकारी वकील नियुक्त नहीं किया, क्योंकि आप एक ही समय सरकारी वकील और गवाह दोनों नहीं बन सकते। इसलिए आज जैसा कहा गया, हमने वैसा ही किया।"
उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत में शिकायत दर्ज करवाकर मांग की थी कि राजा के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत सम्मन जारी किया जाए। वह सीबीआई जैसी आधिकारिक एजेंसियों तथा प्रवर्तन निदेशालय की मदद भी चाहते हैं।
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के नेता राजा पर बाजार कीमतों से कम दामों पर स्पेक्ट्रम लाइसेंस आवंटित करने का आरोप है। इससे देश को राजस्व का भारी नुकसान पहुंचने का अनुमान है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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