राजेश तलवार को तर्क देने का अधिकार नहीं: सीबीआई
तलवार के वकील सतीश टमटा ने न्यायालय से अपील की थी इस हत्या मामले से जुड़े सभी दस्तावेज तलवार को उपलब्ध कराए जाएं।
टमटा की दलील का विरोध करते हुए सीबीआई के वकील आर. के. सैनी ने न्यायालय से कहा कि राजेश तलवार अब शिकायतकर्ता नही हैं। उन्होंने कहा कि नोएडा पुलिस पहले ही उन्हें संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार कर चुकी है। वह इस मामले में आरोपी हैं इसलिए उन्हें न्यायालय के समक्ष अपना तर्क रखने का कोई अधिकार नहीं हैं।
सीबीआई की विशेष न्यायाधीश प्रीति सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायाधीश अपना निर्णय दोपहर तक सुना सकती हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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