तलवार को क्लोजर रिपोर्ट की प्रति देने का निर्देश (लीड-1)
न्यायालय ने कहा, "क्लोजर रिपोर्ट के निष्कर्षो में किसी को आरोपी नहीं बनाया गया है इसलिए सीबीआई को यह निर्देश है कि उन्हें (तलवार दंपत्ति) रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई जाए।"
तलवार के वकील सतीश टमटा ने न्यायालय से मांग की थी कि आरुषि हत्या मामले से सम्बंधित सभी दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराए जाएं।
टमटा की दलील का विरोध करते हुए सीबीआई के वकील आर. के. सैनी ने न्यायालय से कहा कि तलवार अब शिकायतकर्ता नही हैं। उन्होंने कहा कि नोएडा पुलिस पहले ही उन्हें संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार कर चुकी है। वह इस मामले में आरोपी हैं इसलिए उन्हें न्यायालय के समक्ष अपना तर्क रखने का कोई अधिकार नहीं हैं।
न्यायाधीश हालांकि सीबीआई की इस दलील से सहमत नहीं हुए।
सीबीआई की विशेष न्यायाधीश प्रीति सिंह ने क्लोजर रिपोर्ट सहित मामले से जुड़े सभी दस्तावेज तलवार दंपत्ति को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और सुनवाई 21 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
नोएडा के जलवायु विहार अपार्टमेंट में 16 मई 2008 को 14 वर्षीय आरुषि की रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा घर के नौकर हेमराज की लाश अगले दिन छत पर मिली थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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