पश्चिम बंगाल में कैंसर के मरीजों की रिपोर्ट भेजना अनिवार्य
एक अधिकारी ने बुधवार को यहां बताया कि सरकार का यह निर्देश एक उचित आंकड़ा और बेहतर तरीके से निगरानी रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देश में सभी चिकित्सा प्रतिष्ठानों को अपने अस्पतालों अथवा केंद्रों में कैंसर के मरीजों की संख्या की रिपोर्ट चितरंजन नेशनल कैंसर संस्थान (सीएनसीआई) को भेजना अनिवार्य किया गया है।
सीएनसीआई के निदेशक जयदीप बिस्वास ने कहा, "बंगाल में कैंसर अब एक सूचनीय बीमारी है। इस सम्बंध में गत 28 दिसम्बर को आदेश जारी किया गया है। सभी चिकित्सा प्रतिष्ठानों का अपने यहां कैंसर के मरीजों की संख्या के बारे में रिपोर्ट सीएनसीआई को भेजनी है।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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