खालिदा के बेटे के खिलाफ सुनवाई शुरू
कोको 2008 में बैंकाक चले गए थे। कोको के खिलाफ मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई। दूसरी ओर सिंगापुर से यह खबर आई है कि वहां की एक अदालत ने सिंगापुर के उस व्यक्ति को दोषी ठहराया है, जिसने कोको की काली कमाई अपने खाते में रखी थी। यह जानकारी समाचार पत्र, 'द डेली स्टार' ने दी है।
सिंगापुर से प्रकाशित समाचार पत्र 'द स्ट्रेट टाइम्स' में प्रकाशित रपट के अनुसार अदालत ने सोमवार को व्यापारी लिम सीव चेंग को दोषी ठहराया था और कोको की 317,000 डॉलर की राशि स्थानांतरित करने और कोको की सलाह पर उसे अपने निजी खाते में रखने के लिए उस पर 900,677 डॉलर का जुर्माना किया था।
ढाका की अदालत ने कोको और उसके व्यापारिक साझेदार इस्माइल हुसैन साइमन की अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई शुरू की। साइमन पूर्व पोत परिवह मंत्री, दिवगत अकबर हुसैन का बेटा है।
खालिदा, उनके बड़े बेटे तारिक रहमान और कोको के खिलाफ 23 मामले लम्बित हैं। खालिदा फिलहाल संसद में विपक्ष की नेता हैं।
इनमें से कोको की आर्थिक गड़बड़ी का मामला ऐसा है, जिसकी सुनवाई सबसे पहले शुरू हुई है।
बांग्लादेश में कई महीनों तक जेल में रहने के बाद कोको 2008 के अंत में चिकित्सकीय आधार पर पैरोल पर थाईलैंड चला गया था। पिछले वर्ष सरकार ने कोको को यह कहते हुए स्वदेश लाने की कोशिश की थी कि उसने पैरोल के नियमों का उल्लंघन किया है, लेकिन सरकार को सफलता नहीं मिल पाई थी।
खालिदा का बड़ा बेटा तारिक रहमान भी चिकित्सकीय आधार पर लंदन में है। ढाका की एक अन्य अदालत ने तारिक के मामले की सुनवाई के लिए दो फरवरी की तारीख तय की है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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