प्राइम टाइम में ही प्रसारित होगा 'बिग बॉस'

मुम्बई, 27 दिसम्बर (आईएएनएस)। बम्बई उच्च न्यायालय ने सोमवार को रिएलिटी टीवी शो 'बिग बॉस' के प्राइम टाइम में रात्रि नौ बजे प्रसारण की इजाजत दे दी है लेकिन साथ ही यह निर्देश भी दिया है कि कार्यक्रम में अश्लील भाषा या दृश्य न दिखाएं जाएं।

वियाकॉम 18 नेटवर्क ने अदालत में एक याचिका दायर कर कहा था कि शो में प्रतिभागियों के अश्लील दृश्यों व भाषा का प्रसारण नहीं किया जाएगा। इसके बाद अदालत ने 'बिग बॉस 4' के रात नौ बजे प्रसारण की इजाजत दे दी।

समाचार चैनलों पर प्रचार के लिए शो के कुछ वीडियो दिए जाने की इजाजत नहीं दी गई है।

इससे पहले न्यायमूर्ति एस.जे. कत्थावाला व न्यायमूर्ति यू.डी. साल्वी की पीठ ने कलर्स चैनल को रात नौ बजे शो के प्रसारण की इजाजत देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (आई एंड बी) को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निर्देश जारी कर कलर्स चैनल को शो का प्रसारण रात नौ बजे के स्थान पर रात 11 बजे करने के लिए कहा था। इसके बाद पिछले सप्ताह वियाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने आठ दिसम्बर को मंत्रालय को याचिकाकर्ताओं को एक नया कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कहा था और इसमें उस सामग्री का उल्लेख करने के लिए कहा था जिस पर उसे आपत्ति थी। मंत्रालय ने भी कहा था कि वियाकॉम 18 का जवाब सुनने के बाद ही मामले में उचित आदेश दिया जाए।

शुरुआत में मंत्रालय ने 16 नवंबर को कलर्स को एक नोटिस जारी कर शो का प्रसारण समय रात 11 बजे करने के लिए कहा था।

कलर्स चैनल के एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि अब शो का प्रसारण रात नौ बजे के नियत समय पर ही होगा, अदालत ने ऐसा आदेश दिया है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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