हिमाचल में उत्पाद शुल्क पर छूट का दायरा बढ़ा
धूमल ने संवाददाताओं से कहा कि उत्पाद और सीमा शुल्क के केंद्रीय बोर्ड ने फैसला किया है कि यदि मार्च 2010 के बाद लगी इकाई भी अपनी क्षमता का विस्तार करते हैं तो उन्हें भी इस छूट का लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से इस बारे में शुक्रवार को सूचना मिली है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छूट के दायरे में आने वाली इकाइयों में बनने वाली सभी नई वस्तुओं को उत्पाद शुल्क में छूट मिलेगा।
उन्होंने कहा कि हालांकि यह छूट इकाई में व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के बाद सिर्फ 10 साल के लिए मिलेगी।
सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में दिसंबर 2007 के बाद 2,616 औद्योगिक इकाइयों के शुरू होने से कुल लगभग 6,120.92 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।
राज्य में औद्योगिक विकास के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के शासन काल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने 2003 में हिमाचल प्रदेश को यह सुविधा दी थी।
उसके बाद कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने 2007 तक के लिए इस सुविधा को सीमित कर दी थी और बाद में इस सीमा को बढ़ाकर 2010 कर दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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