तम्बाकू पैकटों पर स्वास्थ्य चेतावनी संशोधन 2012 तक टला
मंत्रालय की ओर से गत 20 दिसम्बर को जारी अधिसूचना के मुताबिक सिगरेट और तम्बाकू पैकटों पर मौजूद सचित्र चेतावनी जारी रहेगी और इस पर किसी तरह का संशोधन दो वर्ष बाद लागू होगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, "नियम की अधिसूचना की तिथि से तम्बाकू पैकटों पर विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी प्रत्येक दो वर्ष पर बदली जाएगी।"
ज्ञात हो कि तम्बाकू पैकटों पर संशोधन एक दिसम्बर 2010 से लागू होना था, लेकिन इसमें देरी की गई।
सामाजिक संगठन 'वाल्यूंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया' (वीएचएआई) के कार्यकारी निदेशक भावनी बी. मुखोपाध्याय ने अपने एक बयान में कहा, "ऐसा करके एक अरब लोगों के साथ विश्वासघात किया गया है।"
उन्होंने कहा, "समाज और सार्वजनिक स्वास्थ्य के शुभचिंतक सरकार की इस अधिसूचना से गहराई से दुखी और चिंतित है। सरकार ने सिकरेट के पैकटों पर पहले फेफड़े के एक्सरे एवं बीमार हृदय और तम्बाकू के पैकटों पर बिच्छू की सचित्र चेतावनी वर्ष 2012 तक जारी रखने की पुष्टि की थी।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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