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हाईकोर्ट ने गुर्जरों की मांग ठुकराई

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जयपुर। पिछले दो दिनों से हल्ला मचाने वाले गुर्जरों को जोर सा झटका लगा है और ये झटका दिया है राजस्थान उच्च न्यायालय ने। हाईकोर्ट ने बुधवार को इस बात को बरकरार रखा कि समुदाय के सदस्यों को सरकारी नौकरियों में कोई विशेष आरक्षण नहीं दिया जा सकता।

मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति महेश भगवती की खंडपीठ ने कहा कि गुज्जरों को विशेष आरक्षण नहीं दिया जा सकता और 2008 के एक अधिनियम में इस बारे में कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं, जो आरक्षण को न्यायसंगत ठहरा सकें।

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अदालत ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि वह गुर्जरों, रायका, रायबारी और गाड़िया लुहार समुदाय के लोगों की शिक्षा और सरकारी नौकरियों में पिछड़ापन साबित करने का काम एक साल के भीतर पूरा करे।

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English summary
The Rajasthan High Court on Wednesday rejected a petition seeking five per cent reservation in government job for the Gujjar community. Today"s ruling will mean that the Gujjars will only get one per cent reservation in the government jobs.
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