फर्जीवाड़ा कर 12 लाख रुपये हड़पे
जानकारी के मुताबिक जिला समाज कल्याण अधिकारी जी.पी. शर्मा ने कोतवाली को दिए तहरीर में कहा है कि वर्ष 2006-07 में अनुसूचित जाति के अवशिष्ट 140020 रुपये समान्य जाति के अवशिष्ट 396247 रुपये एवं अनुसूचित जाति क्षतिपूर्ति मामले के अवशिष्ट 790754 रुपये समेत कुल अवशिष्ट 1210003 रुपये से 12 लाख रुपये खाता संख्या ई 2151 से प्राचार्य हीरालाल ने अपने पद नाम से संचालित खाता संख्या ई 290 में स्थानांतरित कर लिया गया।
आरोप है कि प्राचार्य ने 13 फरवरी, 2008 को यह राशि चेक के माध्यम से कालेज के कनिष्ठ लिपिक प्रमोद कुमार श्रीवास्तव एवं दफ्तरी शिव प्रसाद यादव को देकर बैंक भेजा। इन दोनों ने खाते से छह-लाख रुपये निकाले और उसी दिन गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्व विद्यालय के परीक्षा शुल्क के रूरू में जमा करवा दिए।
छात्रवृत्ति और शुल्क के मद के इस धन से नियमानुसार कालेज के छात्र-छात्राओं की शुल्क प्रतिपूर्ति होनी थी तथा अवशिष्ट राशि महाविद्यालय के वेतन संकाय खाता, अनुरक्षण खाता एवं छात्र निधि खाते में जमा होने चाहिए, लेकिन प्राचार्य ने ऐसा नहीं किया।
इस सम्बंध में पुलिस ने अपराध संख्या 1668/10 भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत ममला दर्ज किया है। कोतवाली प्रभारी काजी मु. इब्राहीम ने कहा कि अपराध दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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