आदर्श घोटाला : न्यायालय ने अधिकारियों पर कार्रवाई न करने पर उठाए सवाल
न्यायाधीश बी.एच. मार्लापल्ले और न्यायाधीश यू.डी. साल्वी की पीठ ने कहा, "आदर्श सोसायटी के अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार ने प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज कराई?"
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा, "आप ने सोसायटी के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आप ने क्या किया? क्यों उनके खिलाफ अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई?"
न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा, "यह कलेक्टरेट, राज्य के राजस्व मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की गड़बड़ी का सीधा मामला है। "
उल्लेखनीय है कि दक्षिण मुम्बई के रिहायशी क्षेत्र में स्थित आदर्श हाउसिंग घोटाला उस समय सुर्खियों में आया जब इसमें कथित रूप से पूर्व और वर्तमान अधिकारियों के फ्लैट्स होने की बात की जांच सामने आई। इस सोसायटी को कारगिल युद्ध के नायकों और विधवाओं के लिए बनाया गया था।
न्यायालय ने अपनी यह टिप्पणी सोसायटी और उसके सदस्यों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते समय दी।
याचिका में व्यवसाय प्रमाणपत्र और बिजली एवं पानी की आपूर्ति स्थगित करने के आदेश को चुनौती दी गई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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