मां, पिता एवं भाई की हत्या मामले में 6 को मृत्युदंड (दूसरे पैरा में संशोधन के साथ)
कांशीराम नगर के अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश बनी सिंह निराला ने 25 फरवरी, 09 को हुए तिहरे हत्याकांड की सुनवाई करते हुए सोमवार को आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई।
जिले के पुलिस उपाधीक्षक एम.आर.गौतम ने मंगलवार को बताया कि आमांपुर थाना क्षेत्र के सूजतपुर खुशकरी गांव में बुद्धसेन ने जमीन विवाद में ससुरालजनों के साथ मिलकर 25 फरवरी, 09 को अपने पिता होरीलाल, मां नत्थोदेवी और भाई मनोज कुमार की लाठी-डंडों और सरियों से पीट-पीट कर हत्या कर दी थी।
अमांपुर थाना प्रभारी लक्ष्मी नारायण ने संवाददाताओं को बताया कि घटना के बाद होरीलाल के भाई हरवंश ने बुद्धसेन सहित उसके साथियों के खिलाफ हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था जिसके बाद सभी छह आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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