सीबीआई करेगी अवैध खनन की जांच

आंध्रप्रदेश और कर्नाटक में कथित अवैध खनन की जांच करेगी सीबीआई.
आंध्रप्रदेश की हाई कोर्ट ने लौह अयस्क के कथित अवैध ख़नन की सीबीआई जांच को मंज़ूरी दे दी है.
हाई कोर्ट के मुताबिक़ ये जांच आंध्र प्रदेश के अलावा पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी होगी.
मुख्य न्यायाधीश निसार अहमद काकरु और विलास वी अफ़ज़लपुरकर वाली दो जजों की खंडपीठ ने पिछले फ़ैसले से रोक हटाते हुए सीबीआई को जांच के लिए हरी झंडी दे दी.
सीबीआई ने अपनी याचिका में अदालत से ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी, एमसी, बीआईओपी और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सीमा पर तीन अन्य कंपनियों के ज़रिए की जा रही अवैध खनन के आरोपों पर जांच की अनुमति मांगी थी.
आरोप है कि कंपनियाँ बेल्लारी और अनंतपुर ज़िले में कथित अवैध खनन कर रही है.
हाई कोर्ट का ये आदेश इन खनन कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.
सीबीआई को इससे पहले दिसंबर 2009 में जांच के आदेश दिए गए थे लेकिन एक ही हफ़्ते के अंदर ओएमसी की तरफ़ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की एकल पीठ ने इस जांच पर रोक लगा दी थी.
सीबीआई ने 'राष्ट्रीय संपत्ति की कथित लूट' का हवाला देते हुए इस फ़ैसले को दो जजों वाली खंडपीठ के सामने चुनौती दी थी.


Click it and Unblock the Notifications