मनरेगा पर सर्वोच्च न्यायालय ने की उड़ीसा सरकार की खिंचाई (लीड-1)
सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में उड़ीसा सरकार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्रामीण कानून (मनरेगा) के तहत आवंटित की गई राशि को दूसरे मदों में खर्चने के मामले में पहले ही सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए हैं।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एस. कपाड़िया, न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने उड़ीसा सरकार से पूछा कि मनरेगा के दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन को अनिर्वारू क्यों नहीं बनाया गया।
अदालत ने कहा कि वह इस मामले की अगली सुनवाई में इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहे।
जयसिंह द्वारा अदालत को यह बताए जाने पर कि मनरेगा के तहत जारी दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि राज्य सरकारें लगातार अवरोध पैदा कर रही हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की खिंचाई की।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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