स्पेक्ट्रम आवंटन में गड़बड़ी के साक्ष्य : सर्वोच्च न्यायालय (लीड-1)

By Staff
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सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति ए. के. गांगुली की पीठ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीपीआईएल ने मांग की है कि स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही जांच की अदालत निगरानी करे।

अदालत ने कहा कि स्पेक्ट्रम आवंटन में गड़बड़ी के सीपीआईएल के आरोपों की पुष्टि केंद्रीय सतर्कता आयोग और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोटरें से होती है।

अदालत ने कहा कि सीबीआई इस घोटाले की विस्तृत जांच प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग के साथ मिलकर करेगा। जांच के दायरे में 2001 से 2007 की अवधि भी शामिल होगी।

अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी अपने जांच की पहली स्थिति रिपोर्ट 10 फरवरी, 2011 को पेश करेगी।

अदालत ने कहा कि घोटाले की जांच के लिए अलग से विशेष जांच दल गठित करने की कोई जरूरत नहीं है।

अदालत ने कहा कि सीबीआई बिना किसी व्यक्ति या अधिकारी से प्रभावित हुए मामले की जांच करेगी।

अदालत ने कहा कि आयकर विभाग के महानिदेशक कॉरपोरेट जगत के लिए गोलबंदी करने वाली नीरा राडिया की बातचीत के टेप का लिखित संस्करण सीबीआई को उपलब्ध कराएंगे।

अदालत ने जांच एजेंसी से कहा कि वह यह पता लगाए कि अयोग्य कम्पनियों को 2जी स्पेक्ट्रम का आवंटन कैसे हुआ और रोलआउट ऑब्लिेगेशन को पूरा करने में असफल रही कम्पनियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अदालत ने सीबीआई से यह भी पता लगाने के लिए कहा कि इस मामले में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कार्रवाई क्यों नहीं की।

अदालत ने कहा कि सीबीआई इस मामले में उन सभी लोगों और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है, जो राजकोष को नुकसान होने के लिए जिम्मेदार हैं।

अदालत ने कहा कि सीबीआई दूरसंचार विभाग के उन अधिकारियों के व्यवहार की भी जांच करेगी, जिन्होंने दूरसंचार कम्पनियों की ओर से सरकारी बैंकों को दिए गए ऋण आवेदन पर हस्ताक्षर किए थे।

अदालत की सुनवाई समाप्त होने के बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भुषण ने संवाददाताओं से बात करते हुए अदालत द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला की जांच का दायरा बढ़ाने का स्वागत किया।

उन्होंने कहा कि अब जांच एजेंसी 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की जांच 2001 से 2007 तक की पूरी अवधि के लिए संपूर्णता से करेगी।

सीपीआईएल के वकील भूषण ने आईएएनएस से कहा कि अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच का दायरा बढ़ा दिया है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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