सिपाही की हत्या मामले में 25 को उम्रकैद
बरेली के अपर जिला न्यायाधीश (द्वितीय) की अदालत ने सिपाही माया प्रसाद अवस्थी की हत्या में नामजद 25 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने अन्य 19 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। हत्या के मामले की विवेचना में इन लोगों के नाम प्रकाश में आए थे।
हत्या की यह घटना 2 जनवरी, 2003 को तब हुई थी, जब वाहन चोरों की तलाश में रतनगढ़ गांव दबिश देने गई बहेड़ी थाने की पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था। हमले में सिपाही माया प्रसाद अवस्थी की मौत हो गई थी, जबकि अन्य दो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
बहेड़ी थाना प्रभारी जयराम सिंह ने संवादाताओं को बताया कि इस घटना में 25 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना में 19 अन्य लोगों के नाम प्रकाश में आए थे।
सिंह ने बताया कि इस मामले में कुल 44 लोगों के खिलाफ मुदकमा चल रहा था। इस दौरान सभी आरोपी जेल में बंद थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


Click it and Unblock the Notifications