सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों से रैन बसेरे न हटाने को कहा
न्यायालय ने कहा है कि ये रैन बसेरे फरवरी तक बने रहने चाहिए।
न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने कहा कि राज्य सरकारें अपरिहार्य परिस्थितियों में रैन बसेरों की जगह बदल सकती हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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