सोहराबुद्दीन मामला : आरोपी पुलिसकर्मी को जमानत नहीं
सीबीआई के न्यायाधीश जी.के. उपाध्याय ने अपने एक पंक्ति के आदेश में अमीन की जमानत याचिका को ठुकरा दिया। अमीन ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए अस्थाई जमानत की मांग की थी।
ज्ञात हो कि सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में संलिप्तता पाए जाने पर अमीन को गिरफ्तार किया गया। उसने इस मामले में सरकारी गवाह बनने की न्यायालय से इजाजत मांगी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है।
उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 2005 को पुलिस ने सोहराबुद्दीन शेख को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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