नीरा यादव को मिली जमानत (लीड-1)
न्यायमूर्ति विनोद प्रसाद की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय पीठ ने यादव को यह जमानत दी। अदालत ने यादव को पांच लाख (प्रति) के दो निजी मुचलकों और पांच लाख रुपये के निजी बांड पर यह जमानत दी। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत द्वारा लगाई गई हर्जाने की राशि को 50000 से घटाकर 25000 कर दिया।
इसी मामले में चार साल की सजा पाने वाले फ्लेक्स इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अशोक चतुर्वेदी को भी जमानत मिल गई।
अधिकारियों के मुताबिक चतुर्वेदी को 15 लाख रुपये के निजी मुचलके और 15 लाख रुपये के निजी बांड भरवाकर जमानत दी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश ए. के. सिंह ने सात दिसम्बर को 1997 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी यादव को 1994-95 में नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष पद पर काम करते हुए फ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को नोएडा के 35,000 वर्ग मीटर भूखंड के आवंटन में कानून का उल्लंघन का दोषी पाया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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