मायावती ने दी वरुण के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति
मुख्यमंत्री मायावती की सहमति से राज्य के गृह सचिव आनंद कुमार ने इस बहुप्रतीक्षित मामले में अभियोग चलाने की अनुमति पर हस्ताक्षर किए।
गृह सचिव ने यहां शुक्रवार शाम संवाददाताओंे से कहा, "यह अभियोग चलने पर वरुण के खिलाफ दर्ज तीन आपराधिक मामलों पर भी जल्द सुनवाई हो सकेगी।"
ज्ञात हो कि सरकार की अनुमति नहीं मिलने के कारण यह मामला 20 माह से लंबित था। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के प्रावधानों के तहत दर्ज है।
वरुण के खिलाफ दर्ज तीन आपराधिक मामलों में पहला मार्च, 2009 में पीलीभीत जिले के बड़खेड़ा गांव में एक जनसभा के दौरान मुस्लिम विरोधी भाषण देने से सम्बंधित है। वरुण के खिलाफ मामला उसी वर्ष 17 मार्च को दर्ज हुआ था।
दूसरा मामला भी इसी घटना से सम्बंधित है। भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए यह मामला दर्ज कराया था।
वरुण के खिलाफ एक अन्य मामला 19 मार्च को दर्ज हुआ था। आरोप है कि उन्होंेने पीलीभीत शहर के देशनगर इलाके में भड़काऊ भाषण दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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