'ईरानी महिला को पत्थर मारकर मौत की सजा नहीं दी जाएगी'
ईरानी महिला साकीनेह मोहम्मदी अस्थियानी को कथित रूप से सुनाई गई इस सजा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन लामबंद हो गए थे। इस महिला ने न सिर्फ व्यभिचार बल्कि अपने पति की हत्या में प्रेमी की मदद करने की बात भी स्वीकार की थी।
प्रेस टीवी के मुताबिक व्यभिचार के आरोप में ईरान के न्यायाधीशों ने पत्थर मारने की सजा पर विचार किया था लेकिन बाद में ईरान की कानूनी संहिता में हुए बदलाव के अनुरूप इस विचार को रद्द कर दिया गया था।
रिपोर्ट में कहा गया, "वर्ष 2006 में यह सजा सांकेतिक रूप से सुनाई गई थी जिसे सभी न्यायाधीशों ने स्वीकार नहीं किया था।"
रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2005 में ईरान में पत्थर मारने की सजा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अस्थियानी के लिए इस सजा पर विचार किया गया था लेकिन इसे लागू नहीं किया गया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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