एयर इंडिया को विमान परिचारिका की सेवा बहाली का आदेश
धर की वकील मधुमिता रॉय ने बताया, "न्यायाधीश प्रताप कुमार रॉय और न्यायाधीश एम.के.सिन्हा की पीठ ने दो महीने के भीतर धर को सेवा में बहाल करने के लिए एयर इंडिया को निर्देश दिया है। साथ ही न्यायालय ने बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार उनकी चिकित्सा व्यवस्था और सेवा के सम्बंध में भी निर्देश दिए हैं।"
इसके अलावा न्यायालय ने एयर इंडिया के अधिकारियों को वर्ष 2001 से धर के लंबित सभी आर्थिक देनदारियों का भुगतान करने का भा निर्देश दिया है।
न्यायालय के फैसले पर धर ने कहा, "मैं बहुत खुश हूं। इस फैसले से मुझे राहत पहुंची है।" उधर, वकील रॉय ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001 में धर का वजन 15 किलोग्राम अधिक होने पर अधिकारियों ने उन्हें सेवा से निकाल दिया था। धर इसके खिलाफ न्यायालय की शरण में गई थीं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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