पाक मूल के नागरिक को पायलट का प्रशिक्षण न देने पर जुर्माना

टोरंटो, 9 दिसम्बर (आईएएनएस)। मेट्रो और उड्डयन क्षेत्र में काम करने वाली वैश्विक कम्पनी बॉम्बार्डियर को पाकिस्तानी मूल के एक नागरिक को पायलट प्रशिक्षण न देने की सजा के तौर पर 3,19,000 डॉलर का हर्जाना भरना पड़ सकता है।

कम्पनी ने उसे प्रशिक्षण देने से इसलिए इंकार किया था क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों ने उसे 'उड्डयन और राष्ट्रीय सुरक्षा' के लिए खतरा बताया था।

प्रांतीय क्यूबेक मानवाधिकार न्यायालय ने फैसले में कहा कि पाकिस्तानी मूल के व्याक्ति जावेद लतीफ के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव किया गया। न्यायालय ने बॉम्बार्डियर को उसे 3,19,000 डॉलर से अधिक हर्जाना भरने का आदेश दिया।

न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि कम्पनी ने लतीफ के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। लतीफ के अधिकारों का जानबूझकर हनन किया गया।

न्यायाधीश ने अधिकारियों से कहा कि वे कनाडा के लाइसेंस के तहत पायलट प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने पर अमेरिकी अधिकारियों के फैसले और मानकों का इस्तेमाल करना बंद करें।

न्यायालय में पेश सबूतों के मुताबिक लतीफ को 2004 में अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण देने से इंकार कर दिया था। उसके बाद मान्ट्रियल स्थित बॉम्बार्डियर कार्यालय ने उसे कनाडा के लाइसेंस के तहत चैलेंजर 604 उड़ाने का प्रशिक्षण देने से इंकार कर दिया।

सुनवाई के दौरान बॉम्बार्डियर के स्टैंडर्ड और रेगुलेटरी कम्प्लायंस के प्रमुख ने कहा था कि अमेरिकी अधिकारियों ने लतीफ को प्रशिक्षण देने से मना किया था और उसने इस मामले में अमेरिकी अधिकारियों को अधिक विश्वसनीय माना।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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