गडकरी ने मनीष तिवारी पर दर्ज कराया मानहानि का मुकदमा
गडकरी ने 'एस्पलेनैड मेट्रोपॉलिटन कोर्ट' के समक्ष दायर शिकायत में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को 'झूठा, आधारहीन, लापरवाह और दुर्भावनापूर्ण' करार दिया है।
भाजपा अध्यक्ष ने अपनी शिकायत में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 का उल्लेख किया है, जो मानहानि और अपमानजनक बयान से संबंधित है।
ज्ञात हो कि गत नवंबर में कांग्रेस प्रवक्ता ने गडकरी पर आरोप लगाया था कि दक्षिण मुम्बई स्थित रिहायशी कोलाबा इलाके के 31 मंजिली आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में भाजपा अध्यक्ष का एक फ्लैट दूसरे के नाम पर है।
तिवारी ने दावा किया कि गडकरी द्वारा कथित रूप से सोसायटी में खरीदा गया फ्लैट भाजपा नेता के वाहन चालक और व्यापारी अजय सांचेती के नाम पर है। कांग्रेस प्रवक्ता ने जानना चाहा था कि महीने में 8,000 रुपये कमाने वाला एक चालक 60 लाख रुपये कीमत का फ्लैट कैसे खरीद सकता है।
उधर, तिवारी के आरोपों को खारिज करते हुए गडकरी ने गत 11 नवंबर को कांग्रेस प्रवक्ता को कानूनी नोटिस भेजा था। उन्होंने इस मामले में तिवारी से 72 घंटे के भीतर माफी मांगने के लिए कहा था।
गडकनी ने अपनी शिकायत में कहा है, "तिवारी ने न तो माफी मांगी और न ही कानूनी नोटिस का जवाब ही दिया। इसलिए मैंने उनके खिलाफ मानहानि का आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है।" न्यायालय इस मामले की सुनवाई 24 दिसम्बर को करेगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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