भोपाल गैस पीड़ितों को 15 दिसम्बर से मिलेगा मुआवजा
भोपाल, 5 दिसम्बर (आईएएनएस)। भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित लोगों के लिए मंत्री समूह द्वारा मंजूर की गई मुआवजे की अतिरिक्त राशि का वितरण 15 दिसम्बर से होगा। इसके तहत 750 करोड़ रुपये की धनराशि 31 मार्च, 2011 तक दावा अदालतों के माध्यम से वितरित की जाएगी। यह जानकारी मध्य प्रदेश सरकार के गैस राहत मंत्री, बाबू लाल गौर ने रविवार को दी।
गैार ने बताया कि वर्गीकृत श्रेणी के मुताबिक चौथी श्रेणी में मृतकों को रखा गया है। इस श्रेणी में कुल 5295 लोग हैं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। पूर्व में दी जा चुकी राशि को घटाकर शेष राशि सम्बंधित दावेदार के बैंक खाते में जमा करा दी जाएगी।
इसी तरह स्थायी विकलांगों की संख्या 4907 है और स्थायी आंशिक विकलांगों की संख्या 35455 है। अत्यधिक गम्भीर मामलों की संख्या 42 है।
गैस कल्याण आयुक्त कार्यालय के प्रभारी रजिस्ट्रार, भारत भूषण श्रीवास्तव ने गौर के साथ हुई बैठक में बताया है कि मुआवजे के वितरण के लिए आठ बैंकों का चयन किया गया है। दावा अदालतों द्वारा पारित अतिरिक्त मुआवजे की राशि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए सीधे बैंक मे जमा कराई जाएगी।
शुरुआती चरण में तीन व चार वार्डो से सम्बंधित दावा अदालतों में कार्य प्रारम्भ होगा। उसके बाद दावा अदालतों की संख्या बढ़ाई जाएगी। दावा अदालतों में वही लोग प्रवेश पा सकेंगे जिन्हें सूचना दी गई होगी।
दावा अदालतों में मुआवजा वितरण के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए गौर ने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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