चारा घोटाले में 12 को 6 वर्ष की कैद
रांची, 3 दिसम्बर (आईएएनएस)। लाखों रुपये के चारा घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदलत ने यहां शुक्रवार को अधिकारियों और आपूतिकर्ताओं सहित 12 लोगों को छह वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
आरोपियों पर पांच लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया है।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ए.एच. अंसारी ने सोमवार को रांची के डोरंडा कोषागार से फर्जी तरीके से 20 करोड़ रुपये निकलवाने के आरोप में 52 लोगों को दोषी करार दिया था।
शुक्रवार को 12 लोगों को छह वर्ष कैद की सजा सुनाए जाने के साथ ही सभी 52 आरोपियों की सजा तय किए जाने की प्रक्रिया पूरी हो गई।
चारा घोटाला अविभाजित बिहार में 1996 में सामने आया था। नवम्बर 2000 में इस घोटाले से जुड़े 61 मामले झारखण्ड में स्थानांतरित कर दिए गए। सीबीआई की विशेष अदालत इस घोटाले से जुड़े 32 मामलों में सजा सुना चुकी है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्र इस घोटाले से जुड़े पांच मामलों में अभियुक्त बनाए गए हैं। ये मामले रांची स्थित सीबीआई की अदालत में विचाराधीन है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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